अथवा(Or) , भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए । (Examine the main features of the Indian Constitution in Hindi.)
अथवा(Or) , भारती गणतन्त्रात्मक संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए । (Discuss the main features of the Indian Republic Constitution in Hindi.)
Ans . भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ ( Main Features of the Indian Constitution ) -संविधान वह प्रारूप है जिस राज्य ने नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमबद्ध प्रशासन देने के लिए अपनाया है । प्रत्येक राज्य का किसी - न - किसी रूप में संविधान अवश्य ही परिस्थितियाँ अलग - अलग होने के कारण उस देश के संविधान की भी अपनी कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें संविधान की विशेषताएँ कहा जा सकता है । भारतीय संविधान के अनेक लक्षण हैं जिनमें से प्रमुख लक्ष्ज्ञण विशेषताएँ कहा जा सकता है । भारतीय संविधान के लक्षण हैं जिनमें से प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है
( 1 ) निर्मित एवं लिखित संविधान विश्व के अधिकांश संविधानों की तरह भारत का संविधान भी लिखित एवं निर्मित है । निर्मित संविधान इसलिए कि भारत के संविधान का निर्माण एक विशेष समय और निश्चित योजना के अनुसार संविधान सभा द्वारा किया गया था । लिखित इसलिए कहा जाता है कि इसमें सरकार के संगठन , इसके प्रमुख अंगों एवं कार्यपालिका ,व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन एवं शक्तियों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों कर्त्तव्य आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । अतः भारतीय संविधान का निर्मिते एवं लिखित होना एक प्रमुख विशेषता है ।
( 2 ) संसार का सर्वाधिक विस्तृत संविधान - भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधान की में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत संविधान है । इसका मुख्य कारण इसमें 395 अनुच्छेद , 22 अध्याय एवं 12 अनुसूचियाँ हैं , जबकि इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद , आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 , कनाडा के संविधान में 147 , चीन के संविधान में 106 और नेपाल के संविधान में 74 अनुच्छेद हैं ।
( 3 ) लोकप्रभुता पर आधारित संविधान - भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस संविधान को भारत की जनता ने बनाया है और इसमें अन्तिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है । यह संविधान इस दृष्टि से भी जाना जाता है कि इसमें संशोधन करने की अन्तिम शक्ति भी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में हैं । इस प्रकार भारतीय संविधान सन् 1935 ई ० के भारतीय शासन अधिनियम के तरह ब्रिटिश संसद या अन्य किसी शक्ति की कृति नहीं वरन् जनता द्वारा निर्मित अधिनियमित और अंगीकृत है ।
(4 ) समाजवादी राज्य - सन् 1976 ई ० के 42 के संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना ' समाजवादी ' शब्द जोड़ा गया है । ' समाजवादी राज्य ' का अर्थ है कि समस्त नागरिकों को अपनी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे । उत्पादन तथा वितरण आदि पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार होगा । उसका प्रयोग सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा इस तरह भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है , चीन की तरह समाजवादी की नहीं । यह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है ।
( 5 ) कठोर एवं लचीले संविधान का सम्मिश्रण - प्रत्येक संविधान का परिवर्तनशील अथव अपरिवर्तनशील होना उसकी संविधान प्रक्रिया पर निर्भर होता है । यदि संविधान में संशोधन के लिए कोई विशेष या कठिन प्रक्रिया है तो उसे अपरिवर्तनशील या कठोर संविधान कहते हैं । यदि संविधान संशोधन प्रक्रिया आसान है तो उसे लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की भाँति अधिक कठोर । इसमें संशोधन करने के विधि न अत्यधिक दुष्कर बनाई गई और न ही अधिक सरल । भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता संविधान का कठोर एवं लचीला होना है । अब तक भारतीय संविधान में 97 संशोधन हो चुके हैं ।
( 6 ) संघात्मक होते हुए भी एकात्मक - भारतीय संविधान बाहर से संघात्मक है परन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है । इस प्रकार हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों की विशेषताएँ हैं : जैसे - केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन , संविधान की सर्वोच्चता , स्वतंत्र न्यायपालिका । इस प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण भारतीय संविधान संघात्मक है और इसके विपरीत , आपातकाल में संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है क्योंकि सम्पूर्ण शक्तियाँ केन्द्र के हाथ में आ जाती है ।
( 7 ) संसदीय शासन - प्रणाली की व्यवस्था- भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है इसमें शासन का एक नाम मात्र का प्रधान होता है तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में परस्परिक संबंध घनिष्ठ तथा कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है । ये . सभी विशेषताएँ संविधान निर्माताओं ने केन्द्र और राज्यों में वर्णित की है ; जैसे - मंत्रीमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और व्यवथापिका में ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है । इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं ।
( 8 ) लोक - कल्याणकारी राज्य की स्थापना - भारतीय संविधान में एक लोक - कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक , आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिलेगा : भाषण , विचारों की अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी और सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है ।
( 9 ) वयस्क मताधिकार - भारतीय संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है जिसके अनुसार सभी स्त्री - पुरूषों ( दिवालिया , पागल और अपराधियों को छोड़कर ) को निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है । मतदान में वयस्कता की आयु सन् 1988 के 61 वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है । अब प्रत्येक स्त्री पुरूष नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक है , मतदान में भाग ले सकता है ।
( 10 ) एक नागरिकता - भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है । यहाँ सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं , पृथक - पृथक राज्यों के नागरिक नहीं । भारत में अमेरिका के समान दोहरी नागरिकता नहीं है ; जैसे - भारत के किसी भी प्रान्त में रहनेवाले व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा न कि उस प्रान्त का एवं भारत दोनों का ।
Point 4 me age sahi likha hai kya..??
ReplyDelete