भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार पर टिप्पणी - The Fundamental Rights in Indian Constitution

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Ques. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार पर टिप्पणी लिखें। (Write a note on the Fundamental Rights in Indian Constitution) 


Ans. भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निम्नांकित हैं 

1. समता का अधिकार - अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के बीच समता के अधिकारों की विवेचना की गयी है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की बात कही गयी है। अनुच्छेद 15 धर्म , नस्ल , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद - भाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 की व्यवस्था के अनुसार राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन सरकार कुछ सेवाओं को राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है तथा अनुसूचित जातियों , जन - जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के बीच भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों की विवेचना की गयी है । अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति को बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने की , संघ या समुदाय बनाने की , भारत भ्रमण की , भारत के किसी भी भाग में निवास की और इच्छानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गयी है । अनुच्छेद 20 में नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपने ऊपर लगाये गये अपराध के दोषों से बचने के लिए उपाय कर सकते हैं । इसके अनुसार अपराधी को कार्योत्तर विधियों से , दोहरे दण्ड से और आत्म अभिशमन से संरक्षण पाने का अधिकार प्राप्त है । अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है । अनुच्छेद 22 में बन्दीकरण से संवैधानिक संरक्षण का अधिकार नागरिकों को दिया गया है । 

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार - अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों का शोषण के विरुद्ध अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय - विक्रय और बेगारी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों , खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 25 में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन रहते हुए अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है । इस प्रकार उसे धर्म को अबोध रूप से मानने , उसपर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। 

5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार - अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद 29 के प्रावधान के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा , लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास का अधिकार प्रदान किया गया है। 

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी था किन्तु अब उसे हटा दिया गया है।

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